जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति सुकमा द्वारा संचालित हितग्राही मूलक योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न योजनाओं के तहत जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभ दिया जाना है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को कृषि सेकटर के तहत ट्रैक्टर ट्राली योजना, डेयरी योजना, मछली पालन, बकरी पालन, वर्मी कम्पोस्ट, पोल्ट्री योजना, स्व-सहायता समूह हेतु मछली पालन, पोल्ट्री, मसाला, राइस एवं दाल मिल आदि योजना, उद्योग सेक्टर में फेब्रिकेशन, बेकरी, सीमेन्ट पोल एवं गमला, ब्रिक्स आदि, परिवहन सेक्टर में गुड्स कैरियर योजना, पैसेंजर व्हीकल योजना, सेवा सेक्टर अंतर्गत किराना , ब्यूटी पार्लर, कम्प्यूटर सेंटर, कोचिंग, फोटो काॅपी, स्टेशनरी, कपड़ा आदि तथा स्व सहायता समूह हेतु कैटरिंग, दोना पत्तल, मसाला व्यवसाय, बेकरी आदि एवं आदिवासी महिला सशक्तिकरण हेतु ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, जनरल स्टोर आदि योजना का लाभ प्रदाय किया जाएगा।
वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में राशि रू 300000/- से अधिक न हो
योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदक को सुकमा जिला का निवासी होना एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, चालू सत्र का निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में राशि रू 300000/- से अधिक न हो। आवेदक/ हितग्राही की आयु 18 से 50 वर्ष के अंतर्गत होनी चाहिए। वाहन हेतु कामर्शियल वैध ड्रायविंग लायसेंस हितग्राही के नाम होना अनिवार्य हैं। ट्रैक्टर हेतु हितग्रही के नाम (हक में) 5 एकड़ कृषि भूमि (संयुक्त नाम की भूमि में से पृथक-पृथक 5 एकड़ प्रत्येक के नाम/हक) में होना अनिवार्य हैं।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कलेक्टर कार्यालय सुकमा के कक्ष क्रमांक 14 में संचालित है। इच्छुक आवेदक समिति कार्यालय से दिनांक 15 जुलाई 2021 तक आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।